Betul Today News : कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी
रायडर्स को दिलाई मतदाता जागरूकता की शपथ

Betul Today News : लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में स्वीप के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रविवार को ओपन ऑडिटोरियम से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर की इस साइकिल रैली की अगुवाई स्वीप के नोडल अधिकारी अक्षत जैन, सहायक कलेक्टर ऐश्वर्य वर्मा, पुलिस अधीक्षक निश्चल झरिया एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद ने की। ओपन ऑडिटोरियम से रैली के रवाना होने के पूर्व साइकिल रायडर्स एवं उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई।उपस्थित जन समुदाय ने हाथ उठाकर मतदान की शपथ ली।
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मतदाता सुनिश्चित करें अपनी जिम्मेदार भागीदारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप नोडल अधिकारी अक्षत जैन ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रतिदिन स्वीप के तहत सभी विधानसभा क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, गीत, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, दीवार लेखन आदि के आयोजन किया जा रहे हैं। इन आयोजन का उद्देश्य मतदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की जिम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित करना है। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को उनकी इच्छा के अनुरूप घर पर ही पोस्टल बैलट के द्वारा मतदान की सुविधा भी दी गई है। यह साइकिल रैली शहर में लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निकाली गई थी। ओपन ऑडिटोरियम से प्रारंभ यह रैली शिवाजी चौक, कलेक्ट्रेट से कोतवाली, कमानी गेट, गणेश चौक, जेएच कॉलेज से रेलवे स्टेशन, अंबेडकर चौक होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दिव्यांग, 85+ एवं एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले पोस्टल बैलेट और ईडीसी प्रमाण पत्र का वितरण सावधानीपूर्वक करें। क्योंकि ये एक प्रमाण पत्र मतदान को आपकी गलती के कारण मतदान से वंचित कर सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम और एआरओ, नोडल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ निर्वाचन कार्य से संबद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ समक्ष में एवं वर्चुअली चर्चा कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने कहा कि सभी अधिकारियों को चाहिए कि प्रशिक्षण गंभीरतापूर्वक अटेंड करें। जो आप सीखते है वही आपको व्यवहार में भी लाना है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन कर्मी का निष्पादन करें।
12-डी भरना ऐच्छिक है : एसेंशियल सेवाओं के तहत जो अधिकारी, कर्मचारी मतदान दिवस पर अपनी कार्य ड्यूटी पर उपस्थित रहेगे वे अपने मतदान केन्द्र पर वोट डालने नहीं जा सकेगे। उन्हें 12 डी वितरित किया जा सके। यह पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐच्छिक है। 12 डी अनिवार्य रूप से भरना है। प्रत्येक जिले में एक-एक पोस्टल वोटिंग सेंटर का निर्माण करना होगा। यह पीवीसी सेंटर निरंतर तीन दिन 21, 22, 23 अप्रैल को क्रियाशील रहेगा। पीवीसी प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक क्रियाशील रहेगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर वोटिंग का कार्य उस लोकसभा क्षेत्र हेतु सामान्य मतदान के लिए नियत तारीख से 3 दिवस पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए।
पोस्टल बैलेट अभ्यर्थियों को अवश्य करें सूचित : वोटिंग के संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुरूप संबंधितों को सूचना प्रदान की जाए, जिसमें पोस्टल वोटिंग सेंटर का स्थान, मतदान का दिनांक एवं समय अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। अभ्यर्थियों को इस संबंध में अनिवार्य सूचना प्रदान की जाए, ताकि वह आयोग के निर्देशों के अनुरूप पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकें। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर प्रथम श्रेणी अधिकारी अथवा द्वितीय श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो फार्म 13-ए पर अनुप्रमाणन के लिए अपने हस्ताक्षर कर सील लगाएंगे। अनुप्रमाणन के लिए संबंधित अधिकारी की सील अवश्य बनवाई जाए।
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एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत सावधानी पूर्वक करें पोस्टल बैलेट का वितरण: कलेक्टर

12-डी भरना ऐच्छिक है : एसेंशियल सेवाओं के तहत जो अधिकारी, कर्मचारी मतदान दिवस पर अपनी कार्य ड्यूटी पर उपस्थित रहेगे वे अपने मतदान केन्द्र पर वोट डालने नहीं जा सकेगे। उन्हें 12 डी वितरित किया जा सके। यह पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐच्छिक है। 12 डी अनिवार्य रूप से भरना है। प्रत्येक जिले में एक-एक पोस्टल वोटिंग सेंटर का निर्माण करना होगा। यह पीवीसी सेंटर निरंतर तीन दिन 21, 22, 23 अप्रैल को क्रियाशील रहेगा। पीवीसी प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक क्रियाशील रहेगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर वोटिंग का कार्य उस लोकसभा क्षेत्र हेतु सामान्य मतदान के लिए नियत तारीख से 3 दिवस पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए।
पोस्टल बैलेट अभ्यर्थियों को अवश्य करें सूचित : वोटिंग के संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुरूप संबंधितों को सूचना प्रदान की जाए, जिसमें पोस्टल वोटिंग सेंटर का स्थान, मतदान का दिनांक एवं समय अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। अभ्यर्थियों को इस संबंध में अनिवार्य सूचना प्रदान की जाए, ताकि वह आयोग के निर्देशों के अनुरूप पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकें। पोस्टल वोटिंग सेंटर पर प्रथम श्रेणी अधिकारी अथवा द्वितीय श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो फार्म 13-ए पर अनुप्रमाणन के लिए अपने हस्ताक्षर कर सील लगाएंगे। अनुप्रमाणन के लिए संबंधित अधिकारी की सील अवश्य बनवाई जाए।