Betul News : गौवंश तस्करों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाही, भैंसदेही में दो आरोपी गिरफ्तार, आमला पुलिस ने चार को हिरासत में लेकर दर्ज किया मामला
Betul News : पुलिस ने शनिवार रात गौवंश तस्करों के खिलाफ कार्रवाही की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रातंर्गत हुई इस कार्रवाही में भैंसदेही पुलिस ने जहां 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, वहीं आमला पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर गौवंश तस्करी का मामला दर्ज किया है। भैंसदेही पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 27 बीएक्स 9428 में गौवंश को कु्ररूतापूर्वक ठुंस-ठुसकर भरकर कत्लखाने महाराष्ट्र ले जा रहे है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना भैसदेही से तत्काल टीम रवाना की गई। पिकअप निकलने के सभी संभावित स्थानों पर टीम को तैनात किया गया। बडगांव जोड के पास घेराबंदी कर पिकअप वाहन को रोका, जिसमें 06 नग गौवंश कु्ररूतापूर्वक एक दूसरे से बांधकर ठूस ठूस कर भरे हुए थे। वाहन चालक से पूछने पर अपना नाम दुर्गेश पिता रामेश्वर मुंडेल उम्र 28 साल निवासी रवि नगर परतवाडा तथा उसके बाजू में बैठे व्यक्ति मदन पिता बेनीलाल नंदवंशी उम्र 40 साल निवासी रवि नगर परतवाडा होना बताया। गौवंश को महाराष्ट्र कत्लखाने लेकर जाना बताया। दोनो आरोपियो द्वारा गौवंश को कु्ररूतापूर्वक एक-दूसरे से बांध कर ठुस ठूसकर भर कर महाराष्ट्र कत्लखाने ले जाते पाये जाने पर पुलिस ने धारा 5,6,9 गौवंश प्रति. अधि., 4,6,7 म.प्र. कृषि उपयोगी पशु सरक्षण अधि. धारा 5,11 (घ) पशु कु्ररूता अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। मौके पर वाहन पिकअप क्रमांक एमएच 27 बीएक्स 9428 एवं 6 नग बैलो को जप्त किया गया। बैलों को पूर्णा गौशाला एवं वाहन पिकअप को थाना सुरक्षार्थ खडा कराया गया। मामला पंजीवध्द कर विवेचना में लिया गया। आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी भैंसदेही निरीक्षक सुश्री अंजना धुर्वे, सहायक उपनिरीक्षक अवधेश वर्मा, आरक्षक नरेन्द्र, आरक्षक सोनू कुमार, आरक्षक सुनील उइके, आरक्षक मनोज इवने, महिला आरक्षक जिया किरार की महत्वपूर्ण विशेष भूमिका रही।
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आमला पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया मामला : आमला पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर से सूचना मिली थी कि बैतूल-आमला रोड से एक पिकअप वाहन पाड़ा(बोदा) से भरी हुई पंखा के रास्ते महाराष्ट्र कत्ल खाने लेकर जा रही है। सूचना पर चौकी प्रभारी बोडखी और स्टाफ के घेराबंदी कर वाहन क्रमांक एमपी 40, जीए 0355 को चैक करने पर 4 नग पाड़ा(बोदा) भरे मिले, जिन्हें क्रुरूरतापूर्वक वाहन में रस्सी से पैर, मुंह बांधकर भूख-प्यासे, ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। वाहन चालक एवं वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो वाहन के ड्राईवर विकास पिता छोटू धुर्वे निवासी न्यास कालोनी इटारसी और अन्य लोगो ने अपना नाम अमन पिता सुनील भाट उम्र 24 साल निवासी बालाजी मंदीर गाँधी नगर इटारसी, प्रितोप उर्फ डोरली पिता कालू उईके उम्र 28 साल निवासी ग्राम चारगाँव का होना बताया। ड्राईवर विकास धुर्वे ने पूछताछ में बताया कि उक्त पाड़े (बोदा) अमन भाट के हैं, जिसे राजेश यादव के द्वारा इक्कठे कर गाडी में भरे गये थे। जिसे वाहन में महाराष्ट्र कत्लखाने लेकर जा रहा था। उक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 11(घ) पशु कु्ररूरता निवारण अधिनियम 1960, धारा 4,6,7 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, धारा 66/192(ए),81/177 एम.व्ही एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण अमन भाट निवासी इटारसी, विकास धुर्वे निवासी इटारसी वाहन मालिक, प्रितोप उईके निवासी ग्राम चारगाँव, राजेश यादव पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस कार्रवाही में आमला थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना, उपनिरीक्षक नितिन पटेल, सहायक उपनिरीक्षक गंभीर सिंह रघुवंशी, प्रधान आरक्षक संतोष मालवीय, प्रधान आरक्षक विकास वर्मा, आरक्षक विवेक टेटवार, आरक्षक पलक सोलंकी की विशेष भूमिका रही।
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