Betul News : चोपना पुलिस ने गौवंश से भरी दो पिकअप पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार

पिकअप वाहन में ठूस-ठूस कर भरे थे 16 गोवंश, दो गाय मृत अवस्था मे मिली

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Betul News : चोपना पुलिस ने मवेशियों से भरी दो पिकअप वाहनों को पकड़ा है। पुलिस ने इन पिकअप वाहनों से कुल 16 गौवंश बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम टेमरु, तवाकाठी तरफ से पिकअप वाहन आ रहा है, जिसमे मवेशियों को भरकर ग्राम शिवसागर होते हुए घोडाडोंगरी के रास्ते महाराष्ट्र कत्लखाने ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही चोपना थाना प्रभारी  मय स्टाफ ने घेराबंदी कर दोनो वाहनो को रोका। पिकअप  वाहन क्र. एमपी.37 जीऐ 0208 को चैक करने पर 7 नग गौवंश बछडे भरे मिले। जिन्हे क्रुरता पुर्वक वाहन मे रस्सी से पैर, मुंह बांधकर भुखे प्यासे, ठुस-ठुस कर भरा गया था। पुलिस को देखकर चालक वाहन से उतरकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकडा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम पिन्टू उर्फ नसीर पिता बब्लू उर्फ सरीफ खान उम्र 28 साल निवासी आवास कालोनी बाबई और साथी ने अपना नाम निर्मल उर्फ निम्मा पिता रामभरोस कहार उम्र 24 साल निवासी मंगलवारा बाजार पुराना थाने के पीछे बाबई का होना बताया। पकड़े गए लोगो ने बताया कि उक्त गौवंश (बछडे) वाहन मालिक आरिफ पिंजारी निवासी पिंजारी मोहल्ला बाबई द्वारा भरवाकर महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जाने के लिये भेजा है। पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ,11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 , धारा 4,6,7 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम , धारा 66/192(ए),81/177  एम.व्ही एक्ट एंव धारा 429,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। वही दूसरे पिकअप वाहन क्र. एमपी 05 जी 6194 को रोककर चैक करने पर 9 नग गौ वंश गाय भरे हुए पाये गये। जिन्हे क्रुरता पुर्वकभरा था।वाहन चालक वाहन से उतरकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिन्होंने नाम  आशीष यादव पिता मुकेश यादव उम्र 21 साल निवासी गुजरवाडा थाना बाबई बताया। उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जिसका नाम राजू कीर निवासी रजोन थाना बाबई हैं। आशीष यादव ने पुछताछ पर बताया कि उक्त गौ वंश गाय वाहन मालिक शाहरुख खान निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे  बाबई के व्दारा भरवाकर महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जाने के लिये भेजा है। वाहन से 9 नग गाय जिसमे दो गाय मृत अवस्था मे मिली। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ,11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 , धारा 4,6,7 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम , धारा 66/192(ए),81/177  एम.व्ही एक्ट एंव धारा 429,34 भादवि का  पाये जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राकेश सरयाम, सहा. उपनिरी. विनोद इवने,रमेश धुर्वे , प्रधान आर. अजित मवासे, ज्ञानसिंह टेकाम,आर. आशुतोष भोजने,राहुल रावतेल ,कमलेश उइके, सुरेंद्र उईके ,नितेश बारस्कर एवम मनदीप सिंह की विशेष भूमिका रही।

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